भोपाल में कल से खुलेंगे धर्मस्थल शनि-रवि को बंद रहेंगे सभी बाजार
भोपाल. अनलॉक-1 के 13वें दिन शनिवार को भोपाल जिला प्रशासन ने दो आदेश जारी किए। पहला- राजधानी के कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर सभी धार्मिक स्थल 15 जून से खुल जाएंगे। मंदिरों में फूल, चुनरी चढ़ाने, मूर्तियों को छूने पर पाबंदी रहेगी, जबकि मस्जिद में वुजू घर से ही करके आना होगा। धार्मिक स्थलों पर भीड़ ज्यादा है तो भजन और गुरबानी गाने की अनुमति नहीं होगी। यहां कोई आयोजन भी नहीं होगा। दूसरा फैसला बाजार को लेकर हुआ। शहर के सभी बाजार हफ्ते में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। शनिवार-रविवार को पूर्ण बंदी रहेगी। नई व्यवस्था 15 जून से लागू होगी। हालांकि होटल-रेस्त्रां, होम डिलीवरी, पार्सल दे सकेंगे। मेडिकल स्टोर छोड़कर सभी दुकानें रात 8:30 बजे तक बंद करनी होंगी।
सिर्फ मेडिकल, किराना, फल-सब्जी, पीडीएस दुकानें, सैलून आदि की दुकानें खुली रहेंगी। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने इन दोनों से संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। किसी भी दुकान में पंाच व्यक्तियों से ज्यादा एक समय में एकत्रित नहीं होंगे। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।शंका होने पर यहां करें संपर्क : कार्यालयीन समय में हेल्प लाइन के नंबर 0755-2540822 पर दुकानदार सम्पर्क कर सकते हैं।
धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन
- छह फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना होगी।
- प्रसाद, चरणामृत पर प्रतिबंध रहेगा। मास्क जरूरी।
- बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो।
- प्री-रिकाॅर्डेड भजन, गीत बजाने होंगे। आयोजन पर बैन।
- धातु से बनी वस्तुएं, जैसे रेलिंग, नल, दरवाजे के हेंडल को बार-बार सैनिटाइज करें।